नए टीवी में तकनीकी खामी पर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने डीलर और कंपनी को रकम वापसी के आदेश दिए हैं। साथ ही दस हजार रुपये मानसिक क्षतिपूर्ति और पांच हजार रुपये वाद व्यय के भी उन्हें देने होंगे।from Jagran Hindi News - uttarakhand:dehradun-city https://ift.tt/36qXyuv
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