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Thursday, March 21, 2019

शराब की गंध जमानत याचिका रद करने का आधार नहीं

कोर्ट की कार्रवाई के दौरान मात्र आरोपी के मुंह से निकलने वाली शराब की गन्ध उसकी जमानत याचिका को रद्द करने का आधार नहीं हो सकती है। उपरोक्त टिप्पणी करते हुए न्यायाधीश त्रिलोक सिंह चौहान ने कहा कि यह समझना मुश्किल है कि सत्र न्यायाधीश ने किस प्रावधान व कानून के अंतर्गत प्रार्थी की याचिका को रद्द कर दिया।

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