8,100 करोड़ के बैंक लोन मामले में 21 देशों को आग्रह पत्र भेजने की अनुमति Zee News Hindi दिल्ली की एक अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को गुजरात की 'स्टर्लिंग बायोटेक लिमिटेड' से जुड़े 8,100 करोड़ रुपये के बैंक लोन धोखाधड़ी मामले की जांच में मदद के लिए 21 देशों को आग्रह पत्र भेजने की अनुमति दे दी है. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सतीश कुमार अरोड़ा ने उस याचिका पर मंजूरी दे दी, जिसमें उसने आग्रह पत्रों (एलआर) के लिए अनुमति मांगी थी. इन देशों में ब्रिटेन, यूएई, अमेरिका, चीन, पनामा, ऑस्ट्रिया आदि देश शामिल हैं. - Taja Khabren

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Monday, March 25, 2019

8,100 करोड़ के बैंक लोन मामले में 21 देशों को आग्रह पत्र भेजने की अनुमति Zee News Hindi दिल्ली की एक अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को गुजरात की 'स्टर्लिंग बायोटेक लिमिटेड' से जुड़े 8,100 करोड़ रुपये के बैंक लोन धोखाधड़ी मामले की जांच में मदद के लिए 21 देशों को आग्रह पत्र भेजने की अनुमति दे दी है. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सतीश कुमार अरोड़ा ने उस याचिका पर मंजूरी दे दी, जिसमें उसने आग्रह पत्रों (एलआर) के लिए अनुमति मांगी थी. इन देशों में ब्रिटेन, यूएई, अमेरिका, चीन, पनामा, ऑस्ट्रिया आदि देश शामिल हैं.

दिल्ली की एक अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को गुजरात की 'स्टर्लिंग बायोटेक लिमिटेड' से जुड़े 8,100 करोड़ रुपये के बैंक लोन धोखाधड़ी मामले की जांच में मदद के लिए 21 देशों को आग्रह पत्र भेजने की अनुमति दे दी है. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सतीश कुमार अरोड़ा ने उस याचिका पर मंजूरी दे दी, जिसमें उसने आग्रह पत्रों (एलआर) के लिए अनुमति मांगी थी. इन देशों में ब्रिटेन, यूएई, अमेरिका, चीन, पनामा, ऑस्ट्रिया आदि देश शामिल हैं.

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